०० कोविड संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश
रायपुर जिले में कोविड-19 संक्रमण की धनात्मकता दर में वृद्धि दर्ज को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कलेक्टर, सीएमओ और सिविल सर्जन को लिखा पत्र
अस्पतालों में इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी, डायरिया और श्वसन के गंभीर प्रकरणों की अनिवार्य कोविड जांच के निर्देश
मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने की सलाह, कोविड टीकाकरण की प्रिकॉशन डोज के लिए अतिरिक्त केंद्र बढ़ाने कहा गया
रायपुर| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने विगत कुछ दिनों से रायपुर जिले में कोविड-19 संक्रमण की धनात्मकता दर में वृद्धि दर्ज को देखते हुए संक्रमण के प्रसार से बचाव और रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभागीय संचालक ने रायपुर जिले के कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने कहा है।
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पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु मास्क के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए, विशेषकर भीड-भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक सभागृह, कम हवादार वाले स्थानों इत्यादि में मास्क पहनने हेतु विशेष रूप से प्रेरित किया जाए। सभी पात्र हितग्राहियों को कोविड-19 टीकाकरण की प्रिकॉशन डोज प्रदान किये जाने हेतु विशेष प्रयास करने भी कहा गया है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कोविड टीकाकरण केन्द्र स्थापित करने कहा गया है, जिससे हितग्राहियों को टीकाकरण सेवाएं सुलभता से उपलब्ध हो सके।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा है कि अस्पतालों के ओपीडी एवं आईपीडी में आने वाले इन्फ्लूएंजा जैसे बीमारी से ग्रसित (Influenza Like Illness) और श्वसन के गंभीर बीमारी ¼Severe Acute Respiratiory IIlness½ के प्रकरणों की अनिवार्य रूप से कोविड-19 हेतु जांच की जाए। कोविड के अन्य लक्षणों जैसे- डायरिया इत्यादि के साथ भर्ती होने वाले मरीजों की भी कोविड-19 जांच अवश्य की जाए। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु आम जनता को परस्पर भौतिक दूरी ¼Physical Distancing½ और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से यथा संभव बचाव के लिए विशेष प्रयास करने कहा गया है।