मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल, विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं की योग्यतानुसार की जाएगी भर्ती

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जिले में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती की स्वीकृति का आदेश जारी

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी किया गया आदेश

अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, पंडो एवं भुंजिया वर्ग के 9623 शिक्षित युवाओं को मिलेगा लाभ

रायपुर| मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को योग्यतानुसार शासकीय नौकरी देने की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए आज सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से भर्ती के संबंध में स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं की उनकी पात्रतानुसार जिले में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में निवासरत अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, पंडो एवं भुंजिया वर्ग के शिक्षित 9623 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।

 

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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 26 जून को जशपुर जिले के बगीचा में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं की पात्रतानुसार भर्ती के संबंध में घोषणा की थी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव, कोरिया, कबीरधाम, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, महासमुन्द, नारायणपुर, सूरजपुर और बलौदाबाजार जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है।

 

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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को नियुक्ति दिए जाने के संबंध में जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 27 अगस्त 2019 को आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था कि ‘विशेष पिछड़ी जनजाति‘ के सभी शिक्षित पात्र युवाओं का सर्वे कराकर उनकी पात्रतानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जाए। इस निर्णय के अनुसार जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र युवाओं को उनकी पात्रतानुसार जिले में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती करने की स्वीकृति का आदेश आज सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। संबंधित कलेक्टरों को यह भी सूचित किया है कि इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा 20 मई को सहमति प्रदान कर दी गई है।

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