जिला शिक्षा अधिकारियों को आरटीई पोर्टल से बंद निजी विद्यालयों की जानकारी हटाने के निर्देश

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रायपुर| संचालक लोक शिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा के अधिकार के तहत आईटीआई पोर्टल से बंद निजी विद्यालयों की जानकारी तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। संचालक लोक शिक्षण ने निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में यदि ऐसा हुआ कि किसी विद्यार्थी का चयन बंद स्कूल में हो गया है तो, ऐसी स्थिति में नोडल अधिकारी स्वयं उन पालकों से संपर्क स्थापित कर उनका आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें निकट के अन्य विद्यालयों में दाखिला हेतु कार्यवाही करें। यदि भविष्य में किसी बंद विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश होता है तो या राशि का हस्तांतरण होता है, तो उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

 

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जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ निजी विद्यालय ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, वहां भी सीटों का आबंटन हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण कई निजी विद्यालय ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं या बंद होने की स्थिति में हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों की इस संबंध में पूर्व में भी सूचित किया गया था कि, जो विद्यालय बंद हो चुके हैं, उनकी जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को दी जाए। कुछ जिलों के द्वारा बंद स्कूलों की जानकारी दी गई है, परन्तु अभी भी कई जिले ऐसे हैं जिनके द्वारा बंद विद्यालयों की जानकारी आरटीई पोर्टल से न तो हटाई जा रही है और न ही इसकी सूचना कार्यालय को दी जा रही है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि, वे उन स्कूलों का नाम तत्काल पोर्टल से हटाने की कार्यवाही करें या पत्र के माध्यम से कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय को अवगत कराएं।

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