रायपुर। नईदिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कोचिंग, स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल व शैक्षणिक संस्थानों का एक महीने के भीतर ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं।
ऑडिट में फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म आदि का परीक्षण किया जाना है। साथ ही बिल्डिंग सेफ्टी, सीसीटीवी, सुरक्षा स्टाफ सहित अन्य मानकों का बारीकी से पड़ताल किया जाना है। यह ऑडिट नगर-निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों में किया जाना है। ऑडिट के लिए गठित समिति को एक महीने के भीतर प्रतिवेदन संबंधित निकायों के कमिश्नरों को सौंपा जाना है।
ऑडिट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
- फायर अलार्ट सिस्टम की स्थापना।
- आपातकालीन निकासी योजना, नियमित फायर ड्रिल्स।
- फायर हाइड्रेंट सिस्टम व पानी की उपलब्धता।
- भवन का नियमित निरीक्षण और संरचनात्मक सुरक्षा।
- बिजली उपकरणों व वायरिंग की नियमित जांच।
- लिफ्ट एवं सीढ़ियों की सुरक्षा एवं नियमित जांच।
7.भवन अनुज्ञा एवं भवन पूर्ण होने की स्थिति में भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र व स्वीकृति।
- आपातकालीन नंबर, स्टाफ एवं छात्र-छात्राओं के लिए नियमित प्रशिक्षण।
- सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, नियमित निगरानी।
- सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम।