बहुचर्चित न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना हत्याकांड के आरोपी को मिली जमानत, सबूत पर्याप्त नहीं होने का दिया हवाला

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कोरबा : कोरबा की चर्चित हत्याकांड सलमा सुल्ताना के हत्या के आरोपी मधुर साहू को बिलासपुर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी के खिलाफ पर्याप्त नहीं होन पर अपना फैसला सुनाया है।  दरअसल, कोर्ट में आरोपी मधुर साहू के वकील द्वारा कहा गया कि उसके आवेदक मधुर साहू को अपराध में झूठा फंसाया गया। उनका कहना है कि कोरबा पुलिस ने आरोप पत्र के साथ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दाखिल की। जिसमें 13 में से केवल 1 एसटीआर ही मेल खा रहा है।

आवश्यकता के अनुसार मिलान डीएनए परीक्षण में मिलान के लिए 13 एसटीआर होने चाहिए नमूने और मामले के उक्त तथ्यों में ऐसा नहीं कहा जा सकता जो कंकाल बरामद हुआ है वह तथाकथित मृतिका सलमा का ही है। यह दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बेल दे दी है। हालाँकि कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है और आरोपी की जमानत के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकता है।

बता दें कि कोरबा में छह साल पहले स्थानीय न्यूज चैनल की एंकर सलमा सुल्ताना लापता हो गई थी। करीब गुमशुदगी के पांच साल बाद 2023 में सलमा के परिजनों ने पुलिस से बेटी की तलाशी की गुहार लगाई थी। जिसके बाद फिर से गुमशुदगी का मामला जोर पकड़ा और तत्कालीन कोरबा नगर पुलिस अधीक्षक राॅबिंसन गुडिया ने सलमा की तलाश के लिए अभियान चलाया। आईपीएस राॅबिंसन गुडिया की मेहनत रंग लाई और मामले में मिले साक्ष्य और सबूतो के आधार पर सलमा सुल्ताना का कंकाल कोरबा दर्री मार्ग पर जेसीबी से खुदाई कर बरामद किया गया था। साथ ही जांच पड़ताल के बाद सलमा के बाॅयफें्रड और जिम संचालक मधुर कुमार साहु के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफतार किया गया था।

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