मासूम के साथ यौन उत्पीड़न : दो महीने बाद ऍफ़आईआर दर्ज, परिजनों का बच्ची के साथ ऐसी किसी घटना से इनकार

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दुर्ग। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मासूम से यौन उत्‍पीड़न के मामले में पुलिस ने 2 महीने बाद ऍफ़आईआर दर्ज किया है। मामले में महिला थाना में पास्‍को एक्‍ट की धारा 8 के तहत केस दर्ज हुआ है। वहीं  ऍफ़आईआर करने पर नाराजगी जताई है। प्राइवेट स्‍कूल में मासूम बच्‍ची के साथ यौन उत्‍पीड़न की घटना 5 जुलाई को सामने आई थी।

दरअसल यह पूरा मामला भिलाई के नेवई थाना क्षेत्र की है। जहां के एक प्राइवेट स्‍कूल में मासूम बच्‍ची के साथ यौन उत्‍पीड़न की घटना 5 जुलाई को सामने आई थी। इस बीच घटना से नाराज दूसरे बच्‍चों के परिजनों ने स्‍कूल प्रबंधन का घेराव किया था। वहीं परिजनों का कहना है कि, बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं 2 महीने बाद पुलिस ने इस मामले में पास्‍को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

2 महीने बाद FIR दर्ज 

मामला सामने आने के बाद स्‍कूल प्रबंधन ने घटना के दिन ड्यूटी पर रही एक महिला स्‍टाफ को छुट्टी पर भेज दिया था। इस बीच घटना से नाराज दूसरे बच्‍चों के परिजनों ने स्‍कूल प्रबंधन का घेराव किया। इस बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं ने घटना को मुद्दा बनाया। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। वहीं परिजनों का कहना है कि, बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

परिजनों ने घटना होने से किया इनकार

मामले में FIR दर्ज करने के बाद परिजनों ने इस पर नाराजगी जताई थी। पुलिस ने FIR दर्ज करने के लिए बच्‍ची के परिजनों के आवेदन को आधार बनाया है, जो उन्‍होंने बच्‍ची का टीसी निकलवाने के लिए स्‍कूल प्रबंधन को दिया था। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने FIR तो दर्ज कर लिया है। जिसके बाद परिजनों को महिला थाने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। लेकिन परिजनों ने अपने बयान में बच्ची के साथ किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार से इनकार कर दिया है।

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