सूर्यकांत, आईएएस विश्नोई सहित कारोबारी को 12 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल

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रायपुर| रायपुर की अदालत में दोपहर से शाम तक करीब 3 घंटे चली सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला दे दिया। कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को राहत नहीं दी। इसके बाद आईएएससमीर विश्नोई, काेयला कारोबार से जुड़े लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और सूर्यकांत तिवारी को 12 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इससे पहले दोपहर करीब 3 बजे के आस-पास सभी आरोपियों को ईडी की टीम ने अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद बाहर सूर्यकांत तिवारी कोर्ट रूम से बाहर आया। मीडिया के सवालों पर उसने कहा कि उसके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। साजिश करने वाले नामों का खुलासा जल्द करूंगा। तिवारी ने ये भी कहा कि ईडी ने मेरे खिलाफ झूठा मामला बनाया है। सभी आरोप बेबुनियाद हैं। न्यायपालिका पर भरोसा, जल्द ही सच उजागर होगा। शुक्रवार की दोपहर फिर से ईडी के आरोपियों की पेशी हुई है। इनमें आईएएस  समीर विश्नोई, काेयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल शामिल हैं। इनके वकीलों के टीम अदालत में अपनी दलील रख रही है। कुछ ही देर में इनके मामले आदेश जारी होगा। अब तक सूर्यकांत तिवारी ईडी की कस्टडी में रह रहे थे। अन्य कारोबरी समेत आईएएस विश्नोई को जेल भेजा गया था।गुरुवार को रायपुर की अदालत ने इन्हें एक दिन के लिए जेल भेजा था। शुक्रवार को ये मियाद खत्म होने की वजह से इन्हें फिर से पेश किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अब बेल या जेल पर फैसला आ सकता है। गुरुवार को बचाव पक्ष के वकीलाें ने कर्नाटक हाईकोर्ट के स्टे का हवाला देकर राहत मांगी थी।

बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया, ईडी ने छत्तीसगढ़ से ही संबंधित मामले कें कर्नाटक के बेंगलुरु में केस दर्ज कराया। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। गुरुवार को सुनवाई में बचाव पक्ष ने कहा, अगर मूल एफआईआर पर किसी कार्रवाई से स्टे मिल गया है तो उससे संबंधित सभी कार्रवाईयां रुक जानी चाहिए। इस मान से ईडी ED की यह पूछताछ भी गैरकानूनी होगी। इसलिए सभी आरोपियों को तत्काल रिहा किया जाए।

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