रायपुर : छत्तीसगढ़ में ईओडब्लू और एसीबी की जांच का दायरा अब राज्य सरकार ने बढ़ा दी है। दोनों एजेसियां अब जुआ एक्ट की सभी धाराओं में जांच और कार्यवाही कर सकेगी। राज्य सरकार ने एजेंसियो को यह अधिकार देने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।
इसको लेकर बाकायदा राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभागीय अफसरों की मानें तो ईओडब्लू और एसीबी अब जुआ एक्ट 2022 के तहत राज्य में जांच और कार्यवाही कर सकेगी। राज्य सरकार ने दोनों एजेंसियो के अधिकार क्षेत्र में यह बढ़ोतरी महादेव सट्टा एप केस की जांच के लिए की है।
महादेव सट्टा एप में जांच में हो रही थी दिक्कत
उल्लेखनीय है कि, पूववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उजगार हुए इस मामले की जांच ईओडब्लू और एसीबी को सौंपी गई है। बताया जाता है कि, ईओडब्ल्यू-एसीबी के पास अर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार की ही जांच का अधिकार हैं। ऐसे में महादेव सट्टा की जांच में दिक्कत हो रही थी। इसे देखते हुए यह बदलाव किया गया है।
ईओडब्लू और एसीबी नहीं है राज्य पुलिस का हिस्सा
आपको बता दें कि, ईओडब्लू और एसीबी राज्य पुलिस का हिस्सा नहीं है। बल्कि यह सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन काम करता है। इस वजह से यह एजेंसी पुलिस को प्राप्त सभी अधिकारियों का प्रयोग नहीं कर पाती है।