रायपुर| राजधानी पुलिस ने डिजिटल करंसी खरीदी बिक्री-खरीदी के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय आरोपी सहित कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने थाना मौदहापारा के कृष्णा कॉम्पलेक्स स्थित प्राइमवेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के संचालक को अपना शिकार बनाया है। आरोपियों ने डिजिटल करंसी USDT खरीदने के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों के विरुद्ध थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज किया गया है।
प्रार्थी कोलोरू श्रीराम मूर्ति ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह 10/729 सेक्टर-1 शिवानंद नगर रायपुर का निवासी है। कृष्णा कॉम्पलेक्स स्थित रजिस्टर्ड कम्पनी प्राइमवेल टेक्नोलाजी प्रा.लि. का संचालक है जिसका कार्य ब्लाक चेन डेवलपमेंट एवं डिजिटल करेंसी की खरीदी-बिक्री करना है। 22 फरवरी को प्रार्थी के पूर्व के परिचित आकाश झा ने अपने मोबाइल नम्बर से प्रार्थी को फोन कर 28 हजार 327 डिजिटल करंसी USDT जिसका मूल्य लगभग 25 लाख 6 हजार 940 रूपये है, को खरीदने की बात कही।
डिजिटल करंसी खरीदने आकाश झा ने प्रार्थी और आदित्य व्यास को यह बताया कि यह डिजिटल करंसी शैलेष पटेल नामक व्यक्ति को खरीदना है। आकाश झा एवं आदित्य व्यास आपस में उक्त डिजिटल करेंसी खरीदने संबंधी चर्चा करने के बाद आदित्य ने प्रार्थी को विश्वास दिलाया कि उसकी आकाश एवं शैलेष पटेल से बात हो चुकी है। वह डिजिटल करेंसी ट्रांसफर होने के बाद उसके मूल्य का भुगतान कर देगा। जिसके बाद प्रार्थी ने अलग-अलग तिथियों में अलग-अलग किश्तो में डिजिटल करंसी आकाश झा एवं शैलेष पटेल के दिए डिजिटल वॉलेट में स्थानांतरित किया।
डिजिटल करेंसी स्थानांतरण करने के बाद प्रार्थी द्वारा भुगतान के लिए मोबाइल फोन से आकाश झा एवं शैलेष पटेल को संपर्क किया। इस दौरान दोनों का फोन बंद मिला। इस प्रकार आदित्य व्यास, आकाश झा एवं शैलेष पटेल ने आपराधिक षड़यंत्र कर प्रार्थी से 28 हजार 327 डिजिटल करंसी जिसकी कीमत लगभग 25 लाख 6 हजार 940 रूपये है प्राप्त कर प्रार्थी को उसका भुगतान न कर प्रार्थी के साथ ठगी किए। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 71/2023 धारा 420, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 नग मोबाइल फोन जब्त कर कार्रवाई की है।