सरकारी और निजी भवनों से हटाए गए 1.47 लाख रुपये के बैनर-पोस्टर

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रायपुर : आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही निर्वाचन कार्यालय ने प्रदेशभर में कार्रवाई शुरू कर दी है। दो दिन के भीतर बड़ी संख्या में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वाल राइटिंग और बैनर-पोस्टर हटाया जा चुका है।

अलग-अलग जिलों में जिला प्रशासन ने विभिन्न स्थानों से 10 अक्टूबर तक की स्थिति में कुल एक लाख 47 हजार 447 प्रचार सामग्रियों जब्त किया गया। सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित एक लाख 14 हजार 320 और निजी संपत्तियों से संबंधित 33 हजार 127 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई है।

राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आचार संहिता के नियमों का पालन करवाने को कहा गया है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल एक लाख 91 हजार 700 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित एक लाख 39 हजार 740 और निजी संपत्ति से संबंधित 51 हजार 960 प्रकरण शामिल हैं।

बालोद, रायपुर व दुर्ग में सबसे ज्यादा कार्रवाई:

कार्रवाई के अंतर्गत बालोद, रायपुर व दुर्ग में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई। बालोद में 13,578, रायपुर में 12,038 और दुर्ग में 11,039 प्रकरण दर्ज किए गए। सबसे कम मनेंद्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर में 373, कोरिया में 615 और नारायणपुर में 634 मामले दर्ज किए गए। अन्य जिलों में प्रकरण: सुकमा 1,478, गरियाबंद 5,200 बेमेतरा 2,913, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 1,223, बालोद 13,578, जशपुर 2,461,मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 373, सरगुजा में 9,881, बलौदाबाजार-भाटापारा 7,977, रायगढ़ 6,052, सूरजपुर 2,172, कांकेर 2016, बिलासपुर 4,305, दंतेवाड़ा 491, महासमुंद 6,336, जांजगीर-चांपा 4,634, बस्तर 488, कोरबा 9,106, कोंडागांव 9,262, कबीरधाम 1,468, बीजापुर 642, सारंगढ़-बिलाईगढ़ 1,401, राजनांदगांव 1350, बलरामपुर-रामानुजगंज 7,432, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 2,384 कोरिया 615, नारायणपुर 634, मुंगेली 7,789, सक्ती 5,245, धमतरी 5,464 और रायपुर 12,038 संपत्तियों से वाल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई की गई।

आदर्श आचार संहिता के ये हैं नियम

सार्वजनिक व निजी संपत्तियों से राजनीतिक पार्टियों के झंडे-बैनर-पोस्टर हटाएं जाएंगे। l सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होगा। l सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। l सरकारी लोकार्पण, शिलान्यास आदि कार्यक्रम नहीं होगा। l राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनिवार्य होगीl किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट या भड़काऊ भाषण प्रतिबंधित रहेगी। विजिल एप पर इसकी शिकायत की जा सकती है।

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