रायपुर : रायपुर के तिल्दा नेवरा में 16 साल की बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले पिता को रायपुर के (पॉक्सो) फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल के सश्रम के कारावास की सजा सुनाई। वही एक अन्य धारा पर 5 साल की सजा के साथ तीन हजार और एक हजार का अर्थ दंड लगाया है। वही अर्थ दंड नहीं देने पर पांच महीने अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला न्यायधीश राकेश कुमार सोन ने सुनाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया तिल्दा नेवरा में आरोपी पिता अपनी मासूम बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म किया था और घर में किसी को बताने पर उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी देता था। एक दिन बेटी ने ये सारी बाते अपनी मां और बुआ को बताई जिसके बाद इस मामले में थाने में शिकायत की गई और पीड़िता की माँ ने बुआ ने कोर्ट में भी बयान दिया।
पीड़िता आरोपी पिता ने घर में ही अपनी नाबालिग बेटी से जबरदस्ती गलत काम करता था। एक दिन जब पीड़िता ने अपनी दादी को बाते बतायी तो उसकी दादी ने यह कह दिया की “मोर बेटा ऐसे काम नई कर सकय। इसी प्रकार उसके पिता ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाकर गलत काम किया और उसे धमकी दिया कि यदि किसी को बतायेगी तो तेरी मां व तुझे एवं तेरे भाई बहन को भी जान से मार दूंगा, जिससे वह डरी हुई थी। बाद में उसने यह सारी बाते अपनी मां और बुआ को बताई जिसके बाद उन्होंने इस मामले में 1.10.2022 को पुलिस थाने में ऍफ़आईआर दर्ज करवाई थी।
न्यायालय प्रकरण में पीड़िता के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति उसके साथ घटित अपराध की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पीड़िता को उक्त घटना से पहुंचे मानसिक और शारीरिक हानि के लिए एवं पीड़िता के पुर्नवास के लिए छ.ग. शासन द्वारा घोषित यौन उत्पीड़न उत्तर जीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना के तहत पीडिता को पांच लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा की है।