बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार का मामला फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता के बाद अब कांग्रेस ने चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। जिसमें कांग्रेस ने 14 वें मंत्री राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है। साथ ही याचिका में राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस मीडिया सेल प्रमुख सुशील कुमार शुक्ला ने याचिका लगाई है। इस मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट में सोमवार को पहली सुनवाई होगी।
पहले भी हो चुकी है याचिका दायर
वहीं बीते सप्ताह साय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एक समाजिक कार्यकर्ता ने मंत्रिमंडल के विस्तार को चुनौती दी थी। जिसके बाद पिछली सुनवाई में कोर्ट ने समाजसेवा से जुड़े दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा था कि, आपने ये कहां से फोटो खिंचवाए हैं ? ना तारीख है और ना ही समय ? इस पर महाधिवक्ता ने कहा था कि, ऐसा ही मामला 2022 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने 2 सप्ताह का समय मांगा था।
समाजिक कार्यकर्ता ने दी थी चुनौती
उल्लेखनीय है कि, एक समाजिक कार्यकर्ता ने मंत्रिमंडल के विस्तार को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि, साय सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार असंवैधानिक है। याचिका लगाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता की उम्र 80 साल है। हाईकोर्ट ने याचिका लगाने वाले से पूछा कि, आप 80 साल के हैं, आपने कितने सामाजिक कार्य अपने जीवन में किए हैं। हाईकोर्ट ने उनके वकील से उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य का डेटा प्रस्तुत करने को कहा था।