पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, चार साल पुराने मामले में अदालत का बड़ा फैसला

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खैरागढ़ : पत्नी की हत्या के लगभग चार साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायालय, खैरागढ़ ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला थाना खैरागढ़ के अपराध क्रमांक 631/2022 का है। पुलिस के अनुसार, 14 अक्टूबर 2022 को आरोपी प्रमोद कुमार जंघेल, उम्र 35 वर्ष, निवासी ऋषि विहार, रिसाली (जिला दुर्ग) ने थाना क्षेत्र के ग्राम आमनेर नदी स्थित देहानी घाट के पास अपनी पत्नी संगीता जंघेल, उम्र 27 वर्ष की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद खैरागढ़ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष जांच करते हुए पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी ज्ञान दास बंजारे ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से संतुष्ट होकर अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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