शराब घोटाला मामले में अनिल टुटेजा सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन से नहीं आ पाएंगे बाहर

Featured Latest आसपास छत्तीसगढ़ प्रदेश

रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है. लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं या पाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा को शराब घोटाला मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने और सुनवाई के दौरान अदालत के साथ सहयोग करने सहित सख्त शर्तों के के तहत जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. वहीं जमानत मिलने के बाद भी अनिल टुटेजा अभी रिहा नहीं हो पाएंगे.

21 अप्रैल को हुई थी गिरफ़्तारी

अनिल टुटेजा को 21 अप्रैल, 2024 को ED ने गिरफ्तार किया था. लंबे वक्त से जेल में रहने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. इसके साथ ही उन्हें पासपोर्ट जमा करने और सुनवाई के दौरान न्यायालय के साथ सहयोग करते हुए सख्त नियमों और शर्तों पर राहत मिली है.

जानिए क्या है शराब घोटाला

बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब 2000 करोड़ रुपए काे शरब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा का नाम भी शामिल है. ED ने इस घोटालेम में पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को मास्टरमाइंड बताया.

आरोप हैं कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ. इस बात की जानकारी तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी थी. घोटाला के दौरान कमीशन का एक बड़ा हिस्सा पूर्व मंत्री कवासी लखमा के पास भी जाता था.

लोगों को शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *