खून का रिश्ता हुआ शर्मसार! मूक-बधिर नातिन से दुष्कर्म करने वाले नाना को उम्रकैद

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मुंगेली : फास्ट ट्रैक कोर्ट मुंगेली ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने रिश्ते के नाना मोहन जोशी (62 वर्ष) को अपनी ही मूक-बधिर नातिन से दुष्कर्म का दोषी पाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की अदालत ने आरोपी पर ₹2000 जुर्माना लगाया और पीड़िता के पुनर्वास के लिए ₹5 लाख क्षतिपूर्ति की अनुशंसा की है।

घटना 21 फरवरी 2024 की है। उस दिन पीड़िता घर पर अकेली थी, तभी आरोपी पानी मांगने के बहाने आया और दरवाजा बंद कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इशारों में अपने पति को घटना बताई, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए शर्मनाक हैं और कानून के सामने कोई रिश्ता मायने नहीं रखता।

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