सीजीपीएससी भर्ती धांधली के मामले में सीबीआई ने 18 अभ्यर्थियों के घर पर की छापेमारी, कई सामान जब्त

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रायपुर : केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने छत्‍तीगसढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती परिक्षाओं में हुई कथित धांधली की जांच तेज कर दी है. सीबीआई ने इसी सिलसिले में पीएससी की भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित 18 अभ्‍यर्थियों के यहां छापा मारा है. इन दौरान सीबीआई की टीमों ने पेन ड्राइव, कम्‍प्‍यूटर के हार्ड डिस्‍क आदि जब्‍त किया है. सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने छापे की यह कार्यवाही बेहद गोपनीय तरीके से की है. दो दिनों तक सीबीआई की जांच चली, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लग पाई. सीबीआई ने चयनितों के घरों पर नोटबुक, किताबों तक की जांच की है. इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, कप्‍यूटर के साथ पेनड्राइव की भी जांच की गई.

बैंक खातों और मोबाइल का मॉल डिटेल निकाल रही सीबीआई

केंद्रीय जांच एजेंसी सभी 18 चयनितों के साथ ही उनके परिजनों के बैंक खातों की डिटेल निकाल रही है. इसके साथ ही उन सभी के मोबाइल कॉल के पूरे 5 साल के डिटेल की जांच की जा रही है. इसमें देखा जा रहा है कि ये लोग किसके-किसके संपर्क में थे.

इनकी भी होगी जांच

सीबीआई इंटरव्‍यू लेने वालों का भी डिटेल निकाल रही है. पता लगाया जा रहा है कि इन 18 चयनितों का इंटरव्‍यू लेने वालों में कौन-कौन शामिल था. बताया जा रहा है कि पीएससी ने इंटरव्‍यू के लिए तीन अलग-अलग बोर्ड बनाया था। सीबीआई पता लगाने का प्रयास कर रही है, कि किस बोर्ड में इंटरव्‍यू देने वालों का ज्‍यादा चयन हुआ है. बता दें कि इंटरव्‍यू लेने वालों में पीएससी के तत्‍कालीन अध्‍यक्ष टामन सिंह सोनवानी भी शामिल थे.

दो महीने पहले भी सीबीआई ने मारा था छापा

पीएससी भर्ती में धांधली की जांच कर रही है सीबीआई दो महीने पहले नवा रायपुर स्थित पीएससी कार्यालय जांच करने पहुंची थी. इसके साथ ही पीएससी के कुछ अफसरों के घरों पर भी केंद्रीय एजेंसी की टीम ने दबिश दी थी. इसमें पीएससी से जुड़े सेवानिवृत्‍त आईएएस अफसर भी शामिल थे.

चयनितों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा

सीबीआई सूत्रों के अनुसार जिन 18 लोगों के चयन पर संदेह जाहिर किया गया है उन्‍हीं के यहां जांच की गई है। अब उन सभी को पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाएगा. बता दें कि ये सभी 18 लोग किसी न किसी अफसर या नेता के रिश्‍तेदार हैं। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता ननकी नाम कंवर ने यह सूची हाईकोर्ट को सौंपी थी.

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