रायपुर : छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रदेश के पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है. राज्य के पेंशनरों के लिए सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इस बढ़ोतरी के बाद पेंशनरों का महंगाई राहत 53 प्रतिशत हो गया है. नई दरें 1 मार्च 2025 से लागू होंगी. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है.
53% हुई महंगाई दर
छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने प्रदेश के पेंशनरों की महंगाई राहत दर को बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया है. राज्य वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत की दर 50% से बढ़ाकर 53% कर दी गई है. पेंशनरों को इस बढ़ोतरी का लंबे समय से इंतजार था.
कब से मिलेगा लाभ?
राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक पेंशनरों के महंगाई राहत में बढ़ोतरी की नई दरें 1 मार्च 2025 से लागू होगी. इसका सीधा लाभ राज्य के हजारों पेंशनभोगियों को मिलेगा. बता दें कि सीएम विष्णु देव साय ने महंगाई राहत में बढ़ोतरी के लिए फैसले को मंजूरी दी थी. इसके बाद संबंधित विभागों को आदेश जारी किए गए थे.
क्या होता है महंगाई राहत?
महंगाई राहत वह अतिरिक्त राशि होती है, जो पेंशनर्स को मूल पेंशन पर महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दी जाती है. यह केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दर पर होती है, जो समय-समय पर तय की जाती है. 53% की नई दर से राज्य के पेंशनर्स को हर महीने मिलने वाली पेंशन अब बढ़कर मिलेगी. बता दें कि अब तक मूल पेंशन पर 50% (सातवां वेतनमान) और 239% (छठा वेतनमान) की महंगाई राहत मिल रही थी. अब सरकार ने इसमें बढ़ोतरी कर दी है.