रायपुर : बाइक पर स्टंट बाजी करने वालों पर अब रायपुर पुलिस एफआरआर दर्ज करेगी। आइजी रतन लाल डांगी ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत नवा रायपुर में तीन बाइक राइडर्स पर एफआइआर दर्ज की गई है। इससे पहले यातायात पुलिस चालानी कार्रवाई कर छोड़ देती थी। अब धारा 279 यानी दूसरे की जान को जोखिम में डालने के तहत अपराध कायम किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत अटल नगर नवा रायपुर में कुछ व्यक्तियों द्वारा आम रोड में दोपहिया वाहनों में स्टंट किया जा रहा था। जिससे उनके एवं दूसरों के साथ दुर्घटना होने एवं मानव जीवन को संकट में डाले जाने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो रही थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वायरल वीडियो को पुलिस महानिरीक्षक महोदय रेंज जिला रायपुर रतन लाल डांगी द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों को वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों की पतासाजी कर आवश्यक कार्रवाई करने निर्देशित किया गया।
इस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना मंदिर हसौद एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा वीडियो में दिख रहे दोपहिया वाहन एवं व्यक्तियों की पतासाजी करते हुए व्यक्तियों की पहचान जितेंद्र वर्मा निवासी चरोदा धरसींवा, सुनील कुमार साहू निवासी भानसोज आरंग और निरंजन साहू निवासी गोंदवारा खमतराई के रूप में की गई। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ अपराध कायम कर बाइक जब्त कर कार्रवाई की गई।
यह है एफआइआर का मतलब
धारा 279 सड़क दुर्घटना से संबंधित है। इस धारा के अनुसार अगर कोई किसी वाहन को एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से चलाता है, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को कोई संकट होती है। तब उस ड्राइवर पर रैश ड्राइविंग का चार्ज लग सकता है। इसमें दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को छह महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा, 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसा सिर्फ इंसान से एक्सीडेंट की स्थिति में ही हो सकता है।