धमतरी : जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भरत सिन्हा हत्याकांड के आरोपी चेतन यादव को आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी है. एक साल पहले मामूली सी बात पर आरोपी ने एक भरत सिन्हा की चाबी से मारकर हत्या कर दी थी. उसके बाद 19 साल के आरोपी चेतन यादव के खिलाफ कोतवाली में अपराध दर्ज कर धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था. अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
क्या था मामला?
ये मामला कोतवाली थाना इलाके के बठेना वार्ड का है. कोतवाली थाना क्षेत्र के बठेना पारा वार्ड में 13 अक्टूबर 2024 को हत्या हुई थी. पुलिस की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग साढ़े 6 बजे बठेना पारा, सिन्हा किराना दुकान के सामने आरोपी चेतन यादव अपने साथियों के साथ गाली-गलौज कर रहा था. वहीं मौजूद वन विभाग में पदस्थ कर्मचारी भरत सिन्हा ने गाली गलौज करने से मना किया. तभी गुस्से में आकर आरोपी चेतन यादव ने अपने हाथ में रखी हुई नुकीली चाबी से भरत सिन्हा के सीने में वार कर दिया था.
इसके बाद गंभीर अवस्था में धमतरी के DCH अस्पताल में भरत सिन्हा को लाया गया था, डॉक्टरों ने जांच के बाद भरत को मृत घोषित कर दिया था. मौके में पहुंची पुलिस ने आसपास तलाशी कर आरोपी चेतन यादव उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने अपराध दर्ज कर धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था.
अब न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया. जिला सत्र न्यायाधीश ने सख्त सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड का आदेश दिया.