बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बिलासपुर के स्कूल परिसर में डीजे के लोहे के पाइप गिरने से 3 साल की मासूम बच्ची की मौत पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि स्कूल। परिसर में डीजे का सामान क्यों रखा गया, क्या वहां नाच-गाना होता है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर से व्यक्तिगत शपधपत्र के साथ घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही यह भी पूछा है कि पीड़ित परिवार को अब तक कया मुआवजा और आर्थिक सहायता राशि दी गई।
शासन की ओर से मामले में जवाब देते हुए कहा गया कि 50 हजार रुपए की राशिरेड क्रास सोसायटी द्वारा दी गई है। हाईकोर्ट ने 2 लाख रुपए की राशि और देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। दरअसल, घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। बीते 4 अगस्त को परिसर में खेल रही तीन साल की मासूम मुस्कान महिलांग पर डीजे का लोहे का पाइप गिर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल 3 साल के मासूम बच्ची की मौत होगई।
डीजे संचालक और सहयोगियों पर केस दर्ज
इस दौरान शासन की तरफ से बताया गया कि इस लापरवाही के लिए डीजे संचालक रोहित देवांगन और उसके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए बिलासपुर के कलेक्टर को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही शासन से पूछा गया है कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।