भोपाल कलेक्टर के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट; नहीं किया था आदेश का पालन, जानें क्या है पूरा मामला

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भोपाल :  भोपाल केलेक्टर के खिलाफ वारंट जारी हुआ है. यह वारंट किसी और ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है. कोर्ट की अवमानना करने पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. कोर्ट ने कलेक्टर को 13 मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया है.

जानिए क्या है पूरा मामला

पूरा मामला RERA के एक बिल्डर के खिलाफ जारी किए गए रिकवरी सर्टिफिकेट (RRC) को लागू ना करवाने से जुड़ा हुआ है. RERA ने 2020 में एक बिल्डर के खिलाफ 23 लाख 26 हजार 363 रुपये का RRC जारी किया था. इसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी कलेक्टर को RRC लागू कराने का निर्देश दिया था. लेकिन इसके बाद भी जब कलेक्टर ने RRC नहीं लागू करवाई तो कोर्ट ने वारंट जारी किया है.

जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने की सुनवाई

RRC ना लागू करवाने के मामले में न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने पाया कि अवमानना याचिका फरवरी 2024 में दायर की गई थी. लेकिन कलेक्टर ने RCC लागू करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं. जिसके बाद कोर्ट ने कलेक्टर को वारंट जारी कर दिया.

कोर्ट ने सख्त हिदायत दी

वारंट जारी करने के साथ ही कोर्ट ने कलेक्टर को सख्त हिदायत दी है. कोर्ट ने कहा, ‘कानून का पालन कराना बेहद जरूरी है. कोर्ट की अवहेलना करना गंभीर अपराध है.’ इसलिए अदालत ने कलेक्टर को अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर होने के लिए आदेश दिया है.

याचिक कर्ता ने HC का दरवाजा खटखटाया

RERA ने बिल्डर को प्रताप भानु सिंह को 23 लाख रुपये देने के लिए कहा था. इसके लिए RERA ने बकायदा RRC जारी किया था. लेकिन इसके बावजूद बिल्डर ने प्रताप भानु को पैसे नहीं दिए. जिसके बाद याचिका कर्ता प्रताप भानु सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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