आईएएस समीर विश्नोई और दो कारोबारियों को भेजा गया रायपुर सेंट्रल जेल

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ईडी के छापे में मिला था 2 करोड़ का सोना, हीरा और कैश

रायपुर| छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उनके साथ कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को भी जेल में रहना होगा। न्यायिक रिमांड की यह अवधि 10 नवम्बर को पूरी हो रही है। उस दिन तीनों आरोपियों को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिन की पूछताछ के बाद गुरुवार दोपहर बाद समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को अपर सत्र न्यायधीश की अदालत में पेश किया। ईडी की ओर से बताया गया कि तीनों अभियुक्तों से उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है। अब इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। बचाव पक्ष के वकीलों ने इसका कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद अदालत ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले सुनील अग्रवाल ने कारोबार के संचालन के लिए पत्नी के नाम पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी जारी करने के लिए आवेदन दिया। ईडी के वकील ने इसके कुछ बिंदुओं पर आपत्ति की। उनका कहना था, इससे कारोबारी साक्ष्यों को बदले जाने की आशंका बढ़ जाएगी। बाद में सुनील अग्रवाल ने आवेदन वापस ले लिया। लक्ष्मीकांत तिवारी के वकील ने जेल में समय पर दवा आदि उपलब्ध कराने का आग्रह किया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद ईडी के अधिकारी तीनों को केंद्रीय जेल ले गये।

ईडी के अधिवक्ता बृजेश चंद्र मिश्रा ने बताया, पूछताछ के दौरान बहुत से नये तथ्य सामने आये हैं, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बहुत से दस्तावेज मिले हैं। कैश आदि की बात तो पहले भी आ चुकी है। उन सबकी जांच चल रही है। अगर फिर से पूछताछ की जरूरत पड़ी तो अदालत में आरोपियों में फिर से कस्टडी मांगेंगे। हालांकि बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है, एक मामले में किसी अभियुक्त को 14 दिन से अधिक एजेंसी की कस्टडी में रखा ही नहीं जा सकता। यहां ईडी पहले ही 14 दिन कस्टडी में रख चुकी है।

ईडी ने आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को लंबी पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उस दिन दोपहर बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। ED ने 14 दिन की रिमांड मांगा था, अदालत ने 8 दिनों की अनुमति दी। 8 दिन बाद ईडी ने फिर से 6 दिन की रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। गुरुवार को ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद अब 14 दिन के लिए तीनों को जेल भेजा गया है। ईडी ने चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और आईएएस  अधिकारी समीर विश्नोई को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। समीर विश्नोई के घर में लगभग 2 करोड़ का 4 किलो सोना और 20 कैरेट हीरा मिला था। इसके साथ 47 लाख रुपए कैश मिले थे ईडी के पास जब्त सोना की कीमत 2 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इधर बचाव पक्ष ने ईडी की कार्रवाई को गलत बताया है। गिरफ्तारी को भी अवैध बताया है। उनका कहना है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला तो आईटी का है। इसमें ईडी का क्या काम? Iआईएएस समीर विश्नोई को कोर्ट में पेश करने से पहले मेकाहारा में उनका मेडिकल चेकअप भी कराया गया। उनके अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि, नवनीत तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है। इन सभी पर कोयला कारोबारियों से अवैध लेनदेन और आय से अधिक संपत्ति जैसे आरोप हैं।

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