रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने परिवहन क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी प्रगति को ‘बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मोटर वाहन एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 की शुरुआत की है। यह नीति राइड-हेलिंग सेवाओं, जैसे ओला, उबर और अन्य स्थानीय कैब एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के साथ डिजिटल तकनीक के माध्यम से परिवहन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने का लक्ष्य को लेकर बनाई गई है।
परिवहन विभाग ने यह नीति लागू करने के पहले राजपत्र में एक अधिसूचना का प्रकाशन कराया है और 30 दिनों के भीतर दावा आपत्ति आमंत्रित किया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के उपयोग से मोटर वाहन एग्रीगेटर सेवाओं को संगठित करना और यात्रियों के लिए सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय परिवहन विकल्प सुनिश्चित करना है। नीति के तहत, सभी एग्रीगेटर कंपनियों को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना होगा, जो छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा संचालित होगा। यह प्लेटफॉर्म वाहनों के पंजीकरण, चालक सत्यापन, किराया निर्धारण और शिकायत निवारण को पारदर्शी बनाएगा।
ड्राइवरों के लिए ये होगी अनिवार्यता
नीति में चालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक चालक को पुलिस सत्यापन, मेडिकल फिटनेस टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता होगी। इसके अलावा, वाहनों को नियमित फिटनेस जांच और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा। साथ ही, नीति में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे कि महिला यात्रियों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन और रात के समय महिला चालकों की उपलब्धता को प्रोत्साहन।
ई वाहनों को मिलेगी छूट
पर्यावरण संरक्षण भी इस नीति का एक प्रमुख पहलू है। नीति में इलेट्रिकवाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं, जैसे कि ईवी चालकों के लिए कर छूट और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना। यह कदम राज्य में वायु प्रदूषण को कम करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति छत्तीसगढ़ को तकनीकी रूप से उन्नत और निवेश-अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित करेगी। नीति के तहत डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल बनाया जा सकता है।
नशा करके गाड़ी चेने वाले ड्राइवर होंगे निलंबित
इस व्यवस्था के तहत किसी भी वाहन चालक पर दवाओं या शराब के उपयोग पर शून्य सहिष्णुता नीति लागू होगी। जब किसी यात्री को यह संदेह होगा कि वाहन चालक गाड़ी चलाते समय नशीली दवाओं के प्रभाव में है। शून्य सहिष्णुता नीति के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यात्री की शिकायत मिलने पर एग्रीगेटर द्वारा तुरंत ऐसे ड्राइवर को बोर्ड से बाहर कर देगा, तत्काल निलंबन किया जाएगा या एग्रीगेटर द्वारा जांच की अवधि के दौरान निलंबन जारी रहेगा।