राजद्रोह केस में आईपीएस जीपी सिंह को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने प्रोसिडिंग पर लगाई रोक

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बिलासपुर। आईपीएस जी पी सिंह को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि जीपी सिंह पर राजद्रोह का केस लगा था, जिसपर अब हाईकोर्ट ने केस की प्रोसिडिंग पर रोक लगाई है। बता दें कि 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था।

इससे पहले बीते 1 मई को आईपीएस  जीपी सिंह को कैट (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) से बड़ी राहत मिली थी। कैट ने चार सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल किए जाने का आदेश दिया था। जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। बता दें कि जीपी सिंह पर 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि, बाद में हाईकोर्ट से जमानत ले ली थी।

दरअसल, एसीबी ने जुलाई 2021 को सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा के 15 अन्य स्‍थानों पर छापा मारा था। इसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्‍तावेज मिले थे। इसके बाद एसीबी ने जीपी सिंह के खिलाफ  ऍफ़आईआर दर्ज की थी। वहीं, दूसरी ओर सरकार ने 5 जुलाई को उन्हें सस्पेंड कर दिया और 8 जुलाई को उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कराया था।

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