बहला-फुसलाकर नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार 

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राजनांदगांव : जिले के छुरिया  थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ टेड़ेसरा ले गया था जिसे नाबालिग के परिजनों एवं पुलिस द्वारा वापस लाया गया साथ ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है|

मामले के अनुसार प्रार्थी ने शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिक बेटी छुरिया जा रही हूं कहकर निकली थी जो घर वापस नही आयी है शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना छुरिया में अपराध क्रमांक 112/2024 धारा 363 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना क्रम में प्रार्थी ने थाना उपस्थित होकर बताया कि एक नंबर से फोन आया था जिसमें पीड़िता टेडेसरा के किराये के मकान में है बतायी है लेने आ जाओ बोल रही है कि सूचना पर अपहृता की बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव से निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी छुरिया निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास के नेतृत्व में सायबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर पुलिस टीम एवं परिजनों के साथ रवाना होकर टेडेसरा पहूंची|

पुलिस ने एक किराये के मकान में अपहृता को एक लड़के जिसकी उम्र 21 वर्ष था जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम देवेन्द्र बोरकर पिता कोमल बोरकर उम्र 21 साल निवासी भंसुला वार्ड क्र0 08 थाना अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर अंबागढ चौकी बताया मौके पर बरामदगी पंचनामा तैयार कर दोनों को थाना छुरिया लाया गया अपहृता की महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के अन्तर्गत कथन कराया गया, जिस पर अपहृता के कथनानुसार प्रकरण में धारा 366, 376(2) (ढ) भादवि 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई है। आरोपी को पुछताछ की गई जिस पर आरोपी द्वारा जुर्म कारित करना स्वीकार करने पर विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दिया तथा मामला अजमानतीय होने से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

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