शराब घोटाला मामला : सुप्रीम कोर्ट ने एपी त्रिपाठी समेत तीन को दी जमानत, टूटेजा- ढेबर को नहीं मिली राहत 

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के दो हजार करोड़ से अधिक के शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने एपी त्रिपाठी समेत तीन को जमानत दे दी है। घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा और अनवर ढेबर को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है।

चर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद एपी त्रिपाठी,अनुराग द्विवेदी और दीपक दुआरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। जांच एजेंसी ने एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में ऍफ़आईआर दर्ज कराई थी। इस दौरान ईडी की जांच में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के मिले होने का पता चला।

7 लोगों को किया गया था गिरफ्तार 

केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आबकारी विभाग के पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी एपी त्रिपाठी, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा नकली होलोग्राम बनाने वाली नोएडा की प्रिज्म कंपनी के मैनेजर दिलीप पांडे, कर्मचारी अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह और दीपक दुआरी को भी गिरफ्तार किया था।

पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा पर भी आरोप 

शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा पर शामिल होने और और डिस्टलरी से अवैध कमीशन वसूलने के आरोप हैं। टुटेजा पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। मामले में ईडी ने उनके खिलाफ 2024 में पीएमएलए के तहत जांच शुरु की थी। जिसके आधार पर ईडी ने उन्हें अप्रैल 2024 में गिरफ्तार किया था।

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