पैसे लेकर बैंक में गिरवी मकान का सौदा, पीड़ित पॉल्ट्री फॉर्म व्यवसायी ने दर्ज कराई ऍफ़आईआर

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रायपुर| गौरेला-पेंड्रा-मरवाही  जिले में एक पॉल्ट्री फॉर्म व्यवसायी से 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आरोपी सलीम खान के खिलाफ गौरेला थाने में केस दर्ज कराया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है।

जानकारी के मुताबिक, पेंड्रा के रहने वाले पॉल्ट्री फॉर्म व्यवसायी मोहम्मद शहाबुद्दीन (43 वर्ष) ने गौरेला में जमीन का काम करने वाले सलीम खान सल्लो से सारबहरा के एक मकान और उससे सटे प्लॉट के 25 डिसमिल का सौदा 1 करोड़ 16 लाख रुपये में साल 2021 में किया था। इस दौरान शहाबुद्दीन ने सलीम को सात अलग-अलग किस्तों में 21 लाख रुपये दिए थे, लेकिन इसके बाद जब मकान की रजिस्ट्री की बात आई, तो सलीम टालमटोल करने लगा।

बाद में पता चला कि वह मकान बैंक में गिरवी है, जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। ऐसे में जब शहाबुद्दीन ने अपने पैसे वापस मांगे, तो सलीम ने इससे भी इनकार कर दिया। शहाबुद्दीन ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की। गौरेला थाना पुलिस ने आरोपी सलीम खान उर्फ सल्लो के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

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