इंदौर : नए साल के जश्न में शराब परोसने वाले आयोजकों को आबकारी विभाग द्वारा एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस (एफएल-5) जारी किया जा रहा है। यह लायसेंस पांच और दस हजार रुपये में एक दिन के लिए जारी हो रहे हैं।
शहर में होने वाली बड़ी पार्टियों और डीजे नाइट के लिए भी पांच से दस हजार रुपये में शराब पिलाने की अनुमतियां दी जा रही हैं। विभाग कम शुल्क लेकर खुलेआम शराब परोसने के लाइसेंस जारी कर रहा है।
जिले में लाइसेंस के लिए 15 आवेदन विभाग के पास पहुंचे हैं। वहीं विगत वर्ष 30 के करीब अनुमतियां जारी की गई थीं। नए साल के स्वागत के लिए शहर में कई बड़े आयोजन होना है।
सुबह 9.30 बजे से रात 12 बजे तक शराब पिलाने की अनुमति
घर, फार्म हाउस और होटल में पार्टी करने वाले आयोजकों को आबकारी विभाग आकस्मिक लाइसेंस जारी कर रहा है। घर पर पार्टी आयोजित करने के लिए पांच सौ के लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
मैरिज गार्डन, फार्म हाउस में खुले क्षेत्र में पार्टी करने के लिए पांच हजार रुपये का लाइसेंस शुल्क लगता है। भोजन की व्यवस्था करने वाले रेस्टोरेंट और होटल में पार्ट्री करने के लिए 10 हजार रुपये का लाइसेंस दिया जाता है।
लाइसेंस के आधार पर पास की दुकान से शराब खरीदी जा सकती है। सुबह 9.30 बजे से रात्रि 12 बजे तक शराब पिलाने की अनुमति रहेगी। विभाग की टीमें गश्त कर बगैर अनुमति के संचालित होने वाली पार्टियों पर कार्रवाई करेगी।
बड़े आयोजन में अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूरी
आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बड़े आयोजन, जहां पर अधिक लोग शामिल होने की संभावना है, वहां पर लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस का अनापत्ति प्रमाण पत्र आयोजकों से मांगा जाता है। वहीं फार्म हाउस और होटल में छोटे आयोजन के लिए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।