MP News : अंकिता और हसनैन की लव मैरिज पर एमपी हाईकोर्ट  ने सुनाया फैसला, एसपी को दिए निर्देश

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जबलपुर : जबलपुर के बहुचर्चित अंकिता-हसनैन शादी के मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इंदौर की हिंदू युवती अंकिता और जबलपुर के हसनैन की शादी हो सकेगी. कोर्ट ने दोनों की शादी के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसपी को भी निर्देश दिए हैं.

अंकिता और हसनैन की शादी पर एमपी हाई कोर्ट  का फैसला

मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की शादी को जबलपुर हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है. जबलपुर का बहुचर्चित हिंदू-मुस्लिम शादी मामले में हैदराबाद के भाजपा विधायक ने भी बयान जारी कर विवाद खड़ा किया था. इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था, जिस पर फैसला सुना दिया गया है.

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी

हाई कोर्ट ने इंदौर की अंकिता और जबलपुर के हुसनैन की शादी के रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को हटा दिया है. इस मामले पर सुनावई करते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि प्रेमी जोड़े को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 4 के तहत शादी करने का पूरा अधिकार है. इस मामले में लड़की के पिता ने याचिका दायर कर इस शादी पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है.

एसपी को दिए निर्देश

साथ ही हाई कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को आदेश दिया कि वे इस विवाह में हर संभव मदद करें और प्रेमी जोड़े की शादी मैरिज कोर्ट में करवाई जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी में कोई भी बाधा उत्पन्न होने पर पुलिस और प्रशासन तुरंत एक्शन ले. हाई कोर्ट ने संबंधित जिले के SP को निर्देश दिया है कि प्रेमी जोड़े को शादी से पहले और बाद में सुरक्षा प्रदान की जाए. शादी के एक माह तक दोनों को पुलिस सुरक्षा में रखा जाएगा ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत के मुताबिक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा जारी रखी जाए.

अंकिता-हसनैन ने लगाई थी सुरक्षा की गुहार

याचिका की सुनवाई के दौरान युवक और युवती ने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट के इस आदेश को इंटरकास्ट मैरिज के मामलों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इस फैसले के बाद अब अंकिता और हसनैन बिना किसी रुकावट के शादी कर सकते हैं.

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