जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सुदूर आदिवासी अंचल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक नाइजीरियन मूल का नागरिक बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से घूमता पाया गया। यह मामला प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर उभरा है। सटीक मुखबिर सूचना पर की गई कार्रवाई में सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया और विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत अपराध दर्ज किया है।
29 मई गुरूवार को रात्रि लगभग 08:00 बजे, सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नेशनल हाइवे 43 स्थित गम्हरिया गर्ग उद्यान के पास एक काले रंग की स्कूटी (क्रमांक CG14MT7848) में दो संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं, जिनमें से एक व्यक्ति अफ्रीकी मूल का प्रतीत हो रहा है। सूचना पर ‘तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्तियों को रोका। पूछताछ में स्कूटी चालक ने अपना नाम राहुल खलखो (21 वर्ष), निवासी ग्राम कस्तूरा खूंटीटोली, थाना दुलदुला बताया, वहीं दूसरा व्यक्ति, जो अफ्रीकी मूल का प्रतीत हो रहा था, ने अपना नाम गैरी पिता इकवाबोर (46 वर्ष, निवासी इंडम्बो ऑफ साकपोड़ा रोड, बैनी सिटी, नाइजीरिया, अफ्रीका बताया।
बिना वीजा पासपोर्ट के अवैध रूप से जशपुर में दिखा नाइजीरियन मूल का नागरिक
जब पुलिस ने गैरी से पासपोर्ट, वीजा और पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे, तो वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर उसे तुरंत हिरासत में लेकर थाना लाया गया। पूछताछ में यह जानकारी मिली कि, गैरी मुंबई में रहने वाली अपनी एक महिला मित्र के माध्यम से जशपुर आया था। वह अपने मित्र राहुल खलखो के साथ ग्राम खूंटीटोली (थाना दुलदुला क्षेत्र) घूमने गया था।
फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की गहन जांच कर रही है और महिला मित्र के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। विदेशी नागरिक गैरी के विरुद्ध विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जिस परिवार में वह ठहरा उन्होंने भी नहीं दी जानकारी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि, जिले में विदेशी नागरिक का बिना वैध दस्तावेज के घूमना गंभीर विषय है। उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। साथ ही, जिस परिवार में वह ठहरा था, उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। उन्होंने आम जनता से अपील की कि, यदि आपके क्षेत्र में कोई भी विदेशी नागरिक आता है तो ‘फॉर्म-C’ भरकर तत्काल ‘निकटतम थाने में सूचित करें, ताकि सुरक्षा व निगरानी सुनिश्चित की जा सके। यह घटना न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जागरूकता का विषय है कि, अनजान विदेशी नागरिकों के संबंध में समय पर पुलिस को सूचना देना जरुरी है।