पी.एम फसल बीमा योजना : किसानों की फसलों के लिए सुरक्षा कवच

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ऋणी किसान 14 अगस्त और अऋणी किसान 31 अगस्त तक बीमा करा सकते हैं

रायपुर : किसानों की सुविधा के देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा कराने की तिथि बढ़ा दी गई है। अऋणी किसान अब 14 अगस्त और ऋणी किसान 31 अगस्त तक 2025 तक बीमा करा सकेंगे। राजनांदगांव जिले के उप संचालक
कृषि, श्री टीकम सिंह ठाकुर ने किसानों से अपनी फसलों का बीमा कराने लिए निकटतम लोक सेवा केंद्र, बैंक या समिति में संपर्क कर शीघ्र बीमा कराने की अपील की है।

राजनांदगांव के उपसंचालक कृषि ने बताया कि जिले में वर्ष 2025 में अब तक 1,065.81 हेक्टेयर रकबे का फसल बीमा कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिले में वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 1 लाख 17 हज़ार 866 किसानों ने बीमा कराया है। इनमें 1 लाख 9 हज़ार 178 ऋणी किसान और 8 हज़ार 688 अऋणी किसान शामिल थे। इस अवधि में कुल 1 लाख 43 हज़ार 465.56 हेक्टेयर रकबे का बीमा हुआ। फसल कटाई उपरांत प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर 2,733 किसानों को कुल 6 करोड़ 21 लाख 19 हजार 101 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई।

इसी प्रकार रबी वर्ष 2024-25 में कुल 31 हज़ार 634 किसानों ने बीमा कराया, जिनमें 19 हज़ार 473 ऋणी किसान और 12 हज़ार 161 अऋणी किसान शामिल रहे। इस दौरान 39 हज़ार 431.58 हेक्टेयर रकबे का बीमा हुआ। फसल कटाई उपरांत आंकड़ों के अनुसार 20 हज़ार 380 किसानों के लिए 33 करोड़ 23 लाख 21 हजार 247 रुपये का दावा गणना पूर्ण कर लिया गया है, जिसका भुगतान डीजी क्लेम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

गौरतलब है कि पीएम फसल बीमा माध्यम से किसानों को किफायती दर पर फसल बीमा उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन को सुरक्षित और सशक्त बनाया जा रहा है। यह योजना बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक के चरण में, क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर, सभी गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिम से किसानों की फसलों के लिए व्यापक सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

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