3 करोड़ 57 लाख के गबन मामले में पुलिस ने पूर्व बैंक मैनेजर के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार

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०० आरोपियों ने 165 अकाउंट में की गई छेड़छाड़

रायपुर| रायगढ़ जिले में ग्रामीण बैंक के पूर्व मैनेजर राहुल कुमार शर्मा द्वारा 165 खाता धारकों के अकाउंट में छेड़छाड़ कर 3 करोड़ 57 लाख रुपए की धोखाधड़ी में सहयोगी रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार को आरोपी के. हरिप्रिया और कियोस्क के मैनेजर राहुल मेहता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है।

जांच में पता चला कि ग्रामीण बैंक के पूर्व मैनेजर राहुल कुमार शर्मा ने बैंक से करोड़ों रुपए अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर किए हैं। अभी तक साढ़े 3 करोड़ की राशि के गबन का पता चला है। इस साल 20 जुलाई को थाना कोतरा रोड में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा, किरोड़ीमल नगर के प्रभारी शाखा प्रबंधक संदीप ठाकुर (28 वर्ष) ने बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक राहुल कुमार शर्मा पर बैंक के गेट, तिजोरी और FRFC की चाबी, बैंक का मोबाइल और सिम लेकर फरार हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल आरोपी बैंक मैनेजर राहुल शर्मा फरार चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त मैनेजर की सहकर्मी के. हरिप्रिया और कियोस्क बैंक के मैनेजर राहुल मेहता को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। कोतरा रोड थाना प्रभारी गिरधारी साव ने बताया कि आरोपी राहुल शर्मा ने अपनी सहकर्मी हरिप्रिया के खाते में केसीसी खाताधारकों के अकाउंट से करीब 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे।

साथ ही किरोड़ीमल के कियोस्क शाखा चलाने वाले राहुल कुमार मेहता के खाते में ग्रामीण बैंक के खाता नंबर को केसीसी खाताधारकों के अकाउंट से ट्रांसफर कर रुपए भेजता था। इसके बाद राहुल मेहता सभी रकम को राहुल कुमार शर्मा की मां वीणा शर्मा के अजमेर खाते में ट्रांसफर किया करता था। पूर्व शाखा प्रबंधक राहुल कुमार शर्मा ने आपसी षड्यंत्र कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 165 केसीसी खाताधारकों के खातों से छेड़खानी कर अनाधिकृत लेनदेन करते हुए 3 करोड़ 57 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे।

इसके बाद पुलिस ने वर्तमान बैंक मैनेजर संदीप ठाकुर की शिकायत पर पूर्व प्रबंधक राहुल कुमार शर्मा निवासी न्यू गोविंद नगर गली नं.- 5 एफ, रामगंज अजमेर राजस्थान के खिलाफ गबन की FIR दर्ज की थी। आरोपी राहुल शर्मा 31 नवंबर 2021 से 18 जुलाई 2022 तक शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थ था। जब तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी मंगवाकर सेफ खोला गया, तो खाताधारक होमेश्वर, गीता पटेल और बीना शर्मा के गोल्ड लोन के पैकेट कीमत 1 लाख 42 हजार रुपए नहीं थे। पहले पुलिस ने राहुल शर्मा के खिलाफ IPC की धारा 409 के तहत अपराध दर्ज किया था। जांच के बाद इसमें धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी भी जोड़ी गई। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती गई, मामले का खुलासा होता चला गया। मामला महज डेढ़ लाख के सोने तक सीमित नहीं था, बल्कि बैंक के 165 अकाउंट से करीब साढ़े 3 करोड़ रुपए दूसरे खातों में ट्रांसफर करने की जानकारी पुलिस को मिली।

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