भोपाल। प्रदेश में पुलिसकर्मी अब एक ही थाने में एक ही पद पर सामान्यत: चार वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष तक ही तैनात रह पाएंगे। इसके बाद उन्हें दूसरी जगह पदस्थ किया जाएगा। आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक स्तर तक के सभी पुलिसकर्मियों पर यह व्यवस्था लागू होगी। इतना ही नहीं पदोन्नत होने के बाद भी उसी थाने में पदस्थापना के लिए कम से कम तीन वर्ष का अंतराल रखना होगा। साथ ही एक अनुभाग (सब डिवीजन) में अधिकतम पदस्थापना अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है। इस संबंध में विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) आदर्श कटियार ने आदेश जारी किए हैं।
प्रदेश के सभी एसपी, भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्त को भेजे आदेश में तर्क दिया गया है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों की शिकायतें कम होंगी।
थाना स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली प्रभावी और जनोन्मुखी हो इसके लिए थाने में लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों को हटाना आवश्यक है।
बता दें कि आरक्षक और प्रधान आरक्षक स्तर पर कई पुलिसकर्मी दस वर्ष से भी अधिक समय से एक ही थाने में पदस्थ हैं।
इस वर्ष भोपाल सहित प्रदेश भर में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें पुलिसकर्मियों की सेक्स रैकेट, आनलाइन सट्टा जैसे अपराधों में मिलीभगत उजागर हुई है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किए हैं।