हिस्ट्रीसीटर रवि साहू समेत 6 आरोपियों को 10-10 साल की सश्रम कारावास, 1-1 लाख का जुर्माना भी

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रायपुर  : थाना सिटी कोतवाली पुलिस की उच्चकोटि की विवेचना और प्रभावी कानूनी कार्यवाही के चलते नारकोटिक एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने 6 आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट किरण थवाईत ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

मामले की शुरुआत 07 दिसंबर 2024 को हुई थी, जब थाना कोतवाली पुलिस ने कालीबाड़ी चौक के पास तीन आरोपियों – गणेश बागर्ती, विक्रम शाह और अनिल उर्फ अली झुल्फेकार को 02 किलो अवैध गांजा और एक मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने गांजा की सप्लाई रवि साहू, संजय उर्फ लेन्डी झुल्फेकर और प्रियवंत कुम्हार से प्राप्त होने की जानकारी दी।

इसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शेष तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 337/24, धारा 20(B)(ii)(B) नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण में गहन जांच, साक्ष्यों का वैज्ञानिक संकलन और मजबूत चार्जशीट प्रस्तुत की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन के बाद माननीय न्यायाधीश ने अपराध सिद्ध पाया और मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई।

आरोपी के नाम

रवि साहू (40), निवासी गांधी नगर, रायपुर

गणेश बागर्ती (28), निवासी कालीबाड़ी, रायपुर

विक्रम शाह (29), निवासी पेड्रामल, जिला बलांगीर, ओडिशा

अनिल उर्फ अली झुल्फेकार (23), निवासी कालीबाड़ी चौक, रायपुर

संजय उर्फ लेन्डी झुल्फेकर (27), निवासी गांधी नगर, रायपुर

प्रियवंत कुम्हार (27), निवासी कुम्हार पदर, जिला बलांगीर, ओडिशा

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