पड़ोसी की हत्या के आरोप में तीन आरोपी को मिली आजीवन कारावास

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रायपुर। पड़ोसी सत्यनारायण बेरवंश की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी उगेश उर्फ योगेश उर्फ गब्बू, संजय डहरिया और चुरकी डहरिया को हत्या के अपराध में दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया गया। घटना 29 दिसंबर 2024 की है, जब आरोपियों ने पड़ोसी सत्यनारायण बेरवंश को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।

मुकदमे की सुनवाई करीब 1 साल तक चली। इस दौरान कुल 20 गवाहों की गवाही कोर्ट में दर्ज की गई। गवाहों ने घटना के समय की परिस्थितियों और आरोपियों की भूमिका की विस्तार से जानकारी दी। NDPS की विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने सभी सबूतों, गवाहों की गवाही और जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आरोपी उगेश, संजय और चुरकी को दोषी पाया। न्यायाधीश ने कहा कि उनके कृत्य ने समाज में भय और असुरक्षा की भावना पैदा की और इसके लिए सख्त सजा की आवश्यकता है।

फैसले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन्हें जेल भेज दिया। साथ ही, कोर्ट ने दोषियों को संबंधित शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के लिए मुआवजा देने के लिए भी निर्देश दिए। मृतक के परिजनों ने कोर्ट के फैसले को न्यायपूर्ण बताया और कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला है। वहीं, स्थानीय प्रशासन ने भी कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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