होम थिएटर में बम लगाकर दिया तोहफा, प्रेमी को उम्रकैद की सजा, ब्लास्ट में 2 लोगों की हुई थी मौत

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कबीरधाम : जिले के बहुचर्चित होम थिएटर ब्लास्ट कांड में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. करीब तीन साल पहले शादी के उपहार के तौर पर दिए गए होम थिएटर में विस्फोटक लगाकर किए गए धमाके में नवविवाहित हेमेंद्र मेरावी और उसके भाई राजकुमार मेरावी की मौत हो गई थी. मामले में अदालत ने हत्या, हत्या के प्रयास, घर को विस्फोट से नुकसान पहुंचाने और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी माना है.

शादी के तोहफे में दिया था होम थिएटर

मामला कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना क्षेत्र के चमारी गांव का है. वर्ष 2023 में हेमेंद्र मेरावी की शादी के बाद परिवार शादी में मिले उपहारों को खोलकर देख रहा था. इसी दौरान एक कमरे में रखा होम थिएटर बिजली से जोड़ा गया। स्विच ऑन करते ही जोरदार विस्फोट हुआ.

धमाका इतना शक्तिशाली था कि कमरे की दीवार और छत तक क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके भाई राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. परिवार के अन्य सदस्य भी विस्फोट की चपेट में आए और घायल हुए. घना के तत्काल बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की थी.

जांच में सामने आया प्रेम-प्रसंग और साजिश

शुरुआत में यह मामला एक सामान्य हादसा माना जा रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को होम थिएटर के अंदर विस्फोटक लगाए जाने के साक्ष्य मिले। पुलिस जांच में आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम का नाम सामने आया, जिसका मृतक के परिवार से जुड़े एक महिला से प्रेम-प्रसंग बताया गया था.

पुलिस के मुताबिक, प्रेम संबंध में विवाद और शादी से नाराजगी के चलते आरोपी ने कथित तौर पर बदला लेने की साजिश रची. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने होम थिएटर के भीतर विस्फोटक सामग्री लगाकर उसे शादी के उपहारों के बीच पहुंचाया था। घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था.

मौके से मिले थे अहम साक्ष्य

पुलिस ने घटनास्थल से विस्फोट के अवशेष, बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होम थिएटर का कार्टन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए थे. विवेचना के दौरान आरोपी की निशानदेही पर भी विस्फोटक सामग्री और उससे जुड़े सामान की बरामदगी की गई. जांच के दौरान सामने आए इन साक्ष्यों और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर मामला अदालत तक पहुंचा.

दो हत्याओं और पांच हत्या के प्रयास में उम्रकैद

अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3 और 5 के तहत दोषी माना. अदालत ने धारा 302 के तहत दो हत्या के मामलों में उम्रकैद तथा धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के मामलों में भी उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके अलावा धारा 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी दंडित किया गया. आरोपी पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

तीन साल बाद मिला न्याय

वर्ष 2023 में हुए इस सनसनीखेज विस्फोट ने पूरे कबीरधाम को झकझोर दिया था. शादी के उपहार में मिला होम थिएटर ही परिवार के लिए मौत का सामान बन गया था. अब करीब तीन साल बाद अदालत के फैसले से मृतकों के परिजनों को न्याय की उम्मीद मिली है. शादी की खुशियों के बीच दिया गया एक उपहार दो जिंदगियां निगल गया था। अब अदालत के फैसले ने इस खौफनाक साजिश के आरोपी को उम्रकैद की सजा देकर मामले का कानूनी अंत कर दिया है.

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