शासन बच्चों की शिक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध : आरटीई के तहत प्रथम चरण में 13 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 के बीच लॉटरी के माध्यम से सीटों का आबंटन

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रायपुर : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए आरटीई पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संचालित की जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार चल रही है। आरटीई के तहत प्रथम चरण में 13 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 के बीच लॉटरी के माध्यम से सीटों का आबंटन किया जाएगा।

लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर  द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अब तक कुल 38 हजार 439 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 34 हजार 4 आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है तथा मात्र 4 हजार 435 आवेदन जांच हेतु शेष हैं। शेष आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को 6 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से जांच पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण के अंतर्गत नोडल वेरिफिकेशन का कार्य 31 मार्च 2026 तक निर्धारित था तथा लॉटरी एवं सीट आबंटन की प्रक्रिया 13 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 के बीच संपन्न की जाएगी। इसके पश्चात 1 मई से 30 मई 2026 तक विद्यार्थियों का प्रवेश (दाखिला) सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2025-26 की शुल्क प्रतिपूर्ति का सत्यापन कार्य 25 मई से 25 जून 2026 तक किया जाएगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दूसरे चरण में नए स्कूलों का पंजीयन 8 जून से 20 जून 2026 तक  किया जाएगा। स्कूलों का सत्यापन 25 जून तक और विद्यार्थियों का पंजीयन 1 जुलाई से 11 जुलाई तक तथा नोडल वेरिफिकेशन 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 27 जुलाई से 31 जुलाई 2026 के बीच लॉटरी एवं सीट आबंटन और 3 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। राज्य शासन ने अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया या अपुष्ट समाचारों के बजाय केवल आधिकारिक आरटीई पोर्टल की जानकारी पर ही भरोसा करें।

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