अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई : पिस्टल व कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, आदतन अपराधी है आरोपी

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रायपुर। पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) द्वारा नार्थ जोन के सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की टीम को अवैध रूप से पिस्टल व कट्टा रखकर घुमने वालों तथा इसकी अवैध तरीके से खरीदी-बिक्री करने वालों के संबंध में जानकारी एकत्र कर तस्दीक किया जाकर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने व कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुुश लगाने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाने के साथ ही पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

इसी कड़ी में उरला पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना उरला क्षेत्रांतर्गत बीरगांव दुर्गानगर क्षेत्रांतर्गत निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स पास 01 व्यक्ति अपने पास पिस्टल रखा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन आकाश मरकाम तथा सहायक पुलिस आयुक्त सुश्री पूर्णिमा लामा द्वारा थाना प्रभारी उरला को आरोपी को पिस्टल के साथ रंगे हाथ पकडने निर्देशित किया गया।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी उरला के नेतृत्व में थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ कर आरोपी को थाना उरला का हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद आमीर उर्फ बद्री के रूप में चिन्हांकित किया गया। पिस्टल रखने के संबंध में मोहम्मद आमीर से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह किया जा रहा था।

जिस पर आरोपी मोहम्मद आमीर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 नग पिस्टल तथा कारतूस जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अप.क्र 66/26 धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी मोहम्मद आमीर उर्फ बद्री थाना उरला का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरूद्ध थाना माना, मौदहापारा, खमतराई तथा उरला में मारपीट, बलवा, लूट, हत्या का प्रयास सहित अन्य मामलों के लगभग 02 दर्जन से अधिक अपराध में जेल निरूद्ध रह चुका है साथ ही आरोपी के विरूद्ध पूर्व में जिलाबदर की कार्यवाही भी की जा चुकी है।

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