रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा असंगठित कर्मकारों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने एवं उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से असंगठित कर्मकार के मेधावी बच्चों हेतु प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत से लागू की गई है।
श्रम कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार योजना के अंतर्गत पात्र पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के प्रथम दो बच्चों को शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह लाभ शैक्षणिक वर्ष में केवल एक बार दिया जाएगा। जिसके अंतर्गत कक्षा 10वीं अथवा 12वीं के छात्र को 5 हजार रूपये तथा छात्रा को 5,500 रूपये की प्रोत्साहन राशि, समस्त स्नातक स्तर की कक्षा के छात्र को 7 हजार रूपये तथा छात्रा को 7,500 रूपये, समस्त स्नातकोत्तर स्तर की कक्षा के छात्र को 10 हजार रूपए तथा छात्रा को 10,500 रूपये, समस्त व्यावसायिक एवं प्रोफेशनल शिक्षा छात्र को 12 हजार रूपये तथा छात्रा को 12,500 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा में टॉप टेन में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि तथा दुपहिया वाहन क्रय करने हेतु एक लाख रूपये की सहायता का प्रावधान किया गया है।
सामान्य शैक्षणिक प्रोत्साहन राशि के लिए संबंधित कक्षा अथवा पाठ्यक्रम में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। साथ ही विशेष प्रोत्साहन के लिए अधिसूचना में निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। योजना श्रमिक परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने तथा उन्हें उच्च शैक्षणिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। श्रम विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे योजना की विस्तृत पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी संबंधित श्रम कार्यालय से प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।
